पुलिस फ़ायरिंग में 14 लोग मारे गए थे और अनेक लोग घायल हुए थे |
सीबीआई के वक़ील रंजन रॉय ने गुरुवार को यह रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश एसएस निज्जर और न्यायमूर्ति पीसी घोष की खंडपीठ के हवाले कर दी.
इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है. अदालत इस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद सोमवार को सीबीआई को कुछ निर्देश दे सकती है.
उसी दिन नंदीग्राम मामले की अगली सुनवाई होनी है. कलकत्ता हाई कोर्ट ने नंदीग्राम की घटना का ख़ुद संज्ञान लेते हुए 15 मार्च को सीबीआई को इस मामले की जाँच करने का आदेश दिया था.
अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार से भी हलफ़नामा दाखिल कर यह बताने को कहा था कि किन परिस्थितियों में फ़ायरिंग का आदेश दिया गया.
इस मामले पर राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता बलाई रॉय ने जवाब देने के लिए और समय देने की माँग की जिसे स्वीकार करते हुए खंडपीठ ने उन्हें सोमवार तक का समय दे दिया.
14 मार्च को इंडोनेशिया की एक कंपनी के प्रस्तावित कारखाने के लिए ज़मीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे लोगों पर हुई पुलिस फ़ायरिंग में 14 लोग मारे गए थे.
इस घटना के बाद राज्य सरकार ने नंदीग्राम में भू-अधिग्रहण नहीं करने और प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) भी वहाँ नहीं बनाने का आदेश दिया है.
बीबीसी से साभार
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